दिल्ली उच्च न्यायालय का अभिषेक बच्चन के पक्ष में फैसला, अवैध रूप से नाम का उपयोग करने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अभिषेक बच्चन के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें उनकी छवि और नाम का अनधिकृत उपयोग करने वाली वेबसाइटों पर रोक लगा दी गई है। 2024/05/08 को दिए गए इस आदेश से उन वेबसाइटों पर कार्रवाई की जाएगी जो अभिनेता की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल कर रही थीं, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से उत्पन्न छवियों के संदर्भ में।
यह मामला मनोरंजन जगत में डिजिटल अधिकारों और सेलिब्रिटी ब्रांडिंग के महत्व को रेखांकित करता है। अभिषेक बच्चन ने अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानूनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि कई वेबसाइटें उनकी सहमति के बिना AI-जनरेटेड छवियों का उपयोग कर रही थीं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा था। अदालत के इस फैसले से अन्य अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को भी अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
अदालत ने वेबसाइटों को अभिषेक बच्चन की तस्वीरों, नाम, या किसी अन्य पहचान योग्य जानकारी का उपयोग करने से रोक दिया है, जब तक कि उनके पास अभिनेता से स्पष्ट अनुमति न हो। यह फैसला विशेष रूप से उन वेबसाइटों के लिए महत्वपूर्ण है जो AI तकनीक का उपयोग करके सेलिब्रिटी की छवियों को उत्पन्न करती हैं और उनका व्यावसायिक उपयोग करती हैं।
इस मामले में, अभिषेक बच्चन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि वेबसाइटों द्वारा किया जा रहा अनधिकृत उपयोग अभिनेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है और उनके व्यावसायिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया।
यह फैसला हिंदी सिनेमा जगत में एक मिसाल कायम करेगा और डिजिटल युग में सेलिब्रिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। भविष्य में, इस तरह के मामलों में अदालतें सेलिब्रिटी के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपना सकती हैं।